ACP भेलूपुर ने नाविकों के साथ बैठक कर नाविकों को दिया गंगा में सुरक्षित नाव संचालन का मंत्र
ACP भेलूपुर ने ने नाविकों के साथ बैठक कर नाविकों को दिया गंगा में सुरक्षित नाव संचाकण का मंत्र दिनांक 30.05.2022 को अपरान्ह 1 बजे से 2 बजे तक नाविक संगठन के प्रतिनिधियों एवं सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर , दशाश्वमेध एवं जल पुलिस वाराणसी के साथ वरुणापार ज़ोन कार्यालय में " गंगा नदी में सुरक्षित नाव संचालन " को लेकर बृहत स्त
ACP भेलूपुर ने नाविकों के साथ बैठक कर नाविकों को दिया गंगा में सुरक्षित नाव संचालन का मंत्र दिनांक 30.05.2022 को अपरान्ह 1 बजे से 2 बजे तक नाविक संगठन के प्रतिनिधियों एवं सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर , दशाश्वमेध एवं जल पुलिस वाराणसी के साथ वरुणापार ज़ोन कार्यालय में " गंगा नदी में सुरक्षित नाव संचालन " को लेकर बृहत स्तर पर विषय को स्पष्ट करते हुए बैठक आयोजित की गई ।
उपरोक्त बैठक में नाविक संगठनों को स्पष्ट कर दिया गया की
1. नगर निगम वाराणसी द्वारा दिनांक 01.06.2022 से 15.06.2022 तक नावों का लाइसेंस जारी किया जाएगा, उसके उपरांत कोई लाइसेंस जारी नहीं होगा.
2. सभी नावों पर पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट रखना अनिवार्य होगा.
3. नाव चालक नाव के मालिक की आईडेंटिटी के साथ अधिकृत पत्र के साथ नाव का परिचालन कर सकेगा.
4. सभी नावों पर ओवरलोडिंग का चिन्ह नाव मालिक द्वारा फ्लोरेसेंट पेंट से मार्क कराया जाएगा.
5. नाव की फिटनेस के लिए नाव का मालिक उत्तरदाई होगा.
6. कोई भी नाव बैठने वाले सभी यात्रियों द्वारा बिना लाइफ जैकेट पहने संचालित नहीं की जाएगी.
7. सभी नावों पर 20 मीटर नायलॉन की रस्सी एवम् 03 सेल का टॉर्च रखना आवश्यक होगा.
उपरोक्त बिंदुओं पर समस्त नाव मालिकों को कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अनुपालन सुनश्चित करने हेतु अंतिम रूप से सचेत किया गया. इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया की निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में जांच में पकड़े जाने पर संबंधित नाव मालिक के विरूद्ध जल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
इसी के साथ बैठक संपन्न की गई.
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