जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। वाहन से भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करने के दौरान ड्राइवर व खलासी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को जमानत मिल गयी। प्रभारी जिला जज किरण पाल सिंह की अदालत ने राम गांव, चोलापुर निवासी पवन कुमार यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, सौरभ यादव व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।

जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत

जानलेवा हमले के आरोपी को मिली जमानत 

वाराणसी। वाहन से भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करने के दौरान ड्राइवर व खलासी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को जमानत मिल गयी। प्रभारी जिला जज किरण पाल सिंह की अदालत ने राम गांव, चोलापुर निवासी पवन कुमार यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, सौरभ यादव व अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा। 


अभियोजन पक्ष के अनुसार अजगरा विधानसभा प्रचार प्रभारी भाजपा वादी सतीश सिंह ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 25 फरवरी 2022 को समय 11.15 बजे ग्राम तेवर में जैसे ही भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद गंगा यादव, छोटू यादव व 8-10 अन्य लोगों ने मिलकर प्रचार गाड़ी पर धावा बोल दिया। साथ ही वह लोग मोदी-योगी को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए वाहन के ड्राइवर अखिलेश व खलासी योगेश को लाठी-डंडे व रॉड से बुरी तरह से मारने-पीटने लगे तथा गाड़ी पर लगा फ्लेक्स फाड़ दिये। इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था।

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