एक्शन में प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर DM शख्त
आवासीय भवन जिसका नक्शा वीडीए द्वारा पास है और उसका अनुपालन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध अभियान चलाकर कराये गये अवैध कार्य को 15 दिन में हटवायें-जिलाधिकारी
एक्शन में प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर DM शख्त
आवासीय भवन जिसका नक्शा वीडीए द्वारा पास है और उसका अनुपालन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध अभियान चलाकर कराये गये अवैध कार्य को 15 दिन में हटवायें-जिलाधिकारी
अवैध कार्य को हटाने का व्यय भवन स्वामियों से वसूल किया जाय-कौशल राज शर्मा
वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय भवन जिसका नक्शा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पास है और उसका अनुपालन नहीं किया गया है उनके विरूद्ध अभियान चलाकर कराये गये अवैध कार्य को 15 दिन में हटवायें तथा हटाने का व्यय भी भवन
स्वामियों से वसूल किया जाये।उन्होंने साप्ताहिक अनुपालन आख्या 15 अप्रैल से उपलब्ध कराये जाने हेतु भी निर्देशित किया है।
बताते चलें कि 07 अप्रैल की रात्रि में थाना सिगरा क्षेत्रान्तर्गत अन्नपूर्णा ग्रैडयोर अपार्टमेंट के चतुर्थ फ्लोर के फ्लैट में आग लगने की घटना हुई थी। आग लगने की घटना के कारणों एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए के लिये जिलाधिकारी द्वारा गठित 04
सदस्यी जांच टीम के अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को मौके पर स्थलीय जांच किया गया। जिलाधिकारी ने उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
को अपने पत्र द्वारा निर्देशित करते हुए बताया है कि प्रथम दृष्टया यह जानकारी प्राप्त हुई है कि बिल्डिंग का फायर होज काम नहीं कर रहा था एवं सम्बन्धित बिल्डिंग कम्पनी ने रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का गठन नहीं किया है तथा फायर आदि के लिए किसी कर्मचारी
की नियुक्ति नहीं की है। सम्भव है कि इस तरह की स्थित वाराणसी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अन्य भवनों में भी होगी। यह भी
जानकारी प्राप्त हुई है कि कई भवन स्वामियों ने सेटबैक के क्षेत्र में अस्थाई निर्माण करके फ्री मूवमेंट एरिया को भी बन्द कर दिया है, जिससे भविष्य में भी आगजनी की स्थिति में जान-माल के नुकसान से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कई भवन स्वामियों के विरूद्ध
मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के अन्दर ग्राउण्ड बेसमेंट में निर्माण किए जाने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने तथा प्रत्येक आवासीय भवन जिसका नक्शा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पास है और उसका
अनुपालन नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध अभियान चलाकर कराये गये अवैध कार्य को 15 दिन में हटवाने तथा हटाने का व्यय भी भवन स्वामियों से वसूल किये जाये जाने हेतु निर्देशित किया हैं।
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