मुख्तार अंसारी पर कानून का एक और डंडा , गवाह और व्यापारी को धमकी मामले में सजा

वाराणसी के कोयला व्यवसाय नंदकिशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी को आज वाराणसी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही ₹10000 जुर्माना भी लगाया है

मुख्तार अंसारी पर कानून  का एक और डंडा , गवाह और व्यापारी को धमकी मामले में  सजा

मुख्तार अंसारी पर कानून  का एक और डंडा , गवाह और व्यापारी को धमकी मामले में  सजा 
वाराणसी के कोयला  व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी को आज वाराणसी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही ₹10000 जुर्माना भी लगाया है

यह फैसला अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम/ एमपी एमएलए अदालत के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय ने सुनाया है

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के हस्ताक्षर के बाद फैसला बाहर आएगा। सुनवाई के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन हरि किशोर सिंह और वादी के अधिवक्ता विधान चंद यादव और ओपी  सिंह ने अभियोजन का भी पक्ष रखा था

मालूम हो कि रूंगटा को धमकी देने के मामले में गुरुवार को आरोपी मुख्तार अंसारी का बयान अदालत में दर्ज किया गया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश भी हुआ था।


 मुख्तार अंसारी मामले में 5 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया था जिसमे एमपी एमएलए कोर्ट ने आज 15 दिसंबर 2023 को मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए 5 साल वह 6 महीने की सजा सुनाई है साथ ही ₹10000 रुपए  जुर्माना भी लगाया है!

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