रियाल स्टेट कारोबारी नीतू त्रिपाठी के हत्या के प्रयास के मामले में भाजपानेता विद्यासागर राय के भाई की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

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रियाल स्टेट कारोबारी नीतू त्रिपाठी के हत्या के प्रयास के मामले में भाजपानेता विद्यासागर  राय  के भाई की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज 


घटना के बारे में बताया जाता है कि रियल स्टेट कारोबारी नीतू त्रिपाठी अपने कार्यालय से लंका थाना क्षेत्र स्थित अपने घर पर जा रही थी कि रास्ते में भाजपा नेता और महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के भाई कृपा शंकर  राय अपने तमाम साथियों के साथ एक राय होकर नीतू त्रिपाठी के गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे अंधाधुन हुई गोलीबारी में नीतू त्रिपाठी और उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया जहां दोनों को इलाज हेतु बीएचयू ट्रामा सेंटर लाया गया लंबे इलाज के बाद नीतू त्रिपाठी की जान बच गई और नीतू त्रिपाठी ने खुद सभी आरोपियों की पहचान करते हुए थाना लंका में भाजपा नेता भाजपा नेता और महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के भाई सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया लेकिन हत्या के प्रयास जैसे संगीन  मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के बावजूद पुलिस ने विवेचना के बाद गंभीर घटना को भी सामान्य घटना बताते हुए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया था फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद मामला न्यायालय में  बिचारधीन हो गया न्यायालय में विवेचना के बाद सीआरपीसी की नीतू त्रिपाठी ने अपने अधिवक्ता  विवेक  शंकर त्रिपाठी के माध्यम धारा 319 के तहत  सभी आरोपियों को न्यालय में तलब कर मुकदमा चलाने हेतु अनुरोध किया प्रर्थना पात्र पर सुनवाई के बाद  न्यायालय ने प्रथम  दृष्टया मुकदमा चलाने हेतु साक्ष्य पाया इसके आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को  समन के द्वारा तलब किया न्यायालय द्वारा तलब किए जाने से सभीको तालाब किया  आरोपियों में  भाजपा नेता और महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के भाई स कृपा शंकर राय ने वाराणसी जिला जनपद न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत की अपील की जिस पर सुनवाई करते हुए वाराणसी अपर जिला जज ने कृपा सरकार राय की जमानत याचिका खारिज कर दी अग्रिम जमानत का विरोध सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने किया|  न्यायालय ने दोनों पक्षी की बहस सुनने के बाद कृपा शंकर राय की जमानत  खारिज कर दी है जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब सभी आरोपियों को मुश्किलें बढ़ गई हैं और पुलिस शीघ्र ही न्यायालय के अगले आदेश के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करेगी वैसे सभी आरोपियों को अभी उच्च न्यायालय से कुछ राहत मिलने की संभावना है यदि अभियुक्त चाहे तो उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं लेकिन वहां पर भी वादी के तरफ से प्रबल विरोध की संभावना को देखते हुए वहां भी मामला आसान नहीं दिखता है

पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है ;- 


वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टा. नि. अधि (प्रथम) अवनीश गौतम की अदालत ने रियल एस्टेट कारोबारी नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने के मामले में शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी कृपाशंकर राय की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोधी वादिनी के अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, वरुण प्रताप सिंह व नदीम अहमद खान ने किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी नीतू त्रिपाठी ने 20 सितंबर 2018 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह 19 सितंबर 2018 को अपने कार्यालय फूलवरिया से चालक सुमित कुमार के साथ घर जा रही थी। रात्री 11 बजे जैसे ही अपने मकान के पास मोड़ पर आई तो देखा कि मोड़ पर पहलें से ही श्रीनिवास सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, कृपाशंकर राय व जैलेन्द्र राय अपने चार अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। मेरी गाड़ी को देखते ही सामने व दोनों तरफ़ से घेर लिए। चारों के हाथों में असलहा था। मुझे जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जिससे मुझे व मेरे चालक को गोली लगी। जाते समय फायरिंग, गाली-गलौज व धमकी देते हुए भाग गये। 

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