ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ व कार्य बाधित करने के मामले में बीएचयू छात्र को मिली अग्रिम जमानत
ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ व कार्य बाधित करने के मामले में बीएचयू छात्र को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी। ज़िला जज संजीव पांडे की अदालत ने ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ करने व कार्य बाधित करने के मामले में बीएचयू छात्र को अग्रिम जमानत दे दी। थाना कसीमाबाद (ग़ाज़ीपुर) निवासी आरोपी अतुल कुमार तिवारी को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए जाने की दशा में 50-50 हज़ार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से अधिवक्ता प्रशांत पांडेय व अनुराग सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी सुरेन्द्र सिंह ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था की वह ट्रामा सेन्टर बी०एच०यू० में प्रतिदिन की भांति रात्रिकाल में आपातकालीन क्षेत्र में गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त / जख्मी मरीजों का विभिन्न इकाईयों के डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों के द्वारा चिकित्सकीय जांच एवं उपचार किया जा रहा था, परन्तु अचानक सैकड़ों की तादाद में बाहरी आज्ञात लोगों ने इमरजेन्सी में हिंसक माहौल पैदा कर कर्मचारीगणों को मारने के लिए दौड़ा लिया, जिससे मौजूदा स्टाफ को गम्भीर मरीजों को छोड़कर जान बचाने के लिए भागने को मजबूर होना पड़ा, जिससे आपातकालीन क्षेत्र में हिंसक एवं भय की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा कार्य 2 घंटे काम बाधित हो गया।
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