सावधान वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में धारा144 लागू  

varanasi  liveupweb । अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट अनिल कुमार सिंह ने अपने जारी आदेशानुसार पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी सीमा मे  निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू किया है।

सावधान वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में धारा144 लागू  

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी सीमा मे निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू, जो आगामी 13 मई तक प्रभावी है

varanasi  liveupweb । अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट अनिल कुमार सिंह ने अपने जारी आदेशानुसार पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी सीमा मे  निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू किया है। जो आगामी 13 मई तक प्रभावी है।


      उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार तथा उपराष्ट्रपति भारत का 15/16 अप्रैल को कमिश्नरेट वाराणसी में आगमन/भ्रमण/ प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार एवं उपराष्ट्रपति भारत के सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन आदि का प्रयोग होने पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसलिये दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही करने का प्रयास करेगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत ड्रोन का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता हैं।

यह आदेश पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 14.04.2022 की रात्रि 12:00 बजे से प्रभावी होकर दिनांक 16.04.2022 के रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow