हरियाणा के नूंह में आज इस समय हटाया जाएगा कर्फ्यू, डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया यह आदेश!

सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास के तहत हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूंह जिले में रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता की आवाजाही के लिए कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। इससे पहले रविवार को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया गया था। नूंह के डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने आदेश जारी किया है कि, ''सोमवार 7 अगस्त को भी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवाजाही कर सकते हैं।''

हरियाणा के नूंह में आज इस समय हटाया जाएगा कर्फ्यू, डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया यह आदेश!

सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास के तहत हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूंह जिले में रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता की आवाजाही के लिए कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। इससे पहले रविवार को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया गया था। नूंह के डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने आदेश जारी किया है कि, ''सोमवार 7 अगस्त को भी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवाजाही कर सकते हैं।''

नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि, ''पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के आधार पर मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं धीरेंद्र खड़गटा, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, नूंह इसके द्वारा 7 अगस्त, 2023 को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक (केवल 4 घंटे) जनता की आवाजाही के लिए कर्फ्यू हटाते हैं। (बैंकों को छोड़कर जिनके लिए अलग आदेश जारी किया गया है)

जिले में इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और लागू अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा। इस बीच, हिंसा प्रभावित नूंह में अवैध संरचनाओं को ढहाया जा रहा है, जहां झड़प के दौरान एक धार्मिक जुलूस पर कथित तौर पर पथराव किया गया था, धीरेंद्र खड़गटा ने रविवार को कहा कि, स्थिति सामान्य होने तक जिले में इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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