दिल्ली: अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश करेंगे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे। इससे पहले 3 अगस्त को, लोकसभा ने दिल्ली सरकार के अधिकारी, वरिष्ठों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक पारित किया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे। इससे पहले 3 अगस्त को, लोकसभा ने दिल्ली सरकार के अधिकारी, वरिष्ठों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक पारित किया था। विपक्षी सांसदों के जोरदार विरोध के बीच यह बिल लोकसभा में पारित हो गया। शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि, संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है और उन्होंने इस पर आपत्ति को "राजनीति से प्रेरित" बताया।
प्रस्तावित कानून, जो दिल्ली के उपराज्यपाल को शहर सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अंतिम अधिकार देता है, राष्ट्रीय राजधानी पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत करेगा। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने 25 जुलाई को मंजूरी दे दी थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ महीनों में विधेयक के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए कई विपक्षी नेताओं से संपर्क किया था। आप सरकार ने विभिन्न विपक्षी नेताओं से इसे राज्यसभा में रोकने का आग्रह किया है, जहां एनडीए के पास खुद संख्याबल की कमी है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने भी अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मीड़िया रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत कर सकते हैं। सिंघवी ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।
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