आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है।
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा सीबीआई गुरुवार को रिपोर्ट देने को कहा है। सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी उसी दिन अदालत में सुनवाई होनी है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनकी पत्नी के स्वास्थ्य पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. इसके साथ ही वकील ने अदालत से उन्हें अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया। सीबीआई वकील ने कहा कि गुरुवार को रिपोर्ट सौंपना संभव नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था। वकील से कोशिश करने और गुरुवार तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा ताकि नियमित जमानत याचिका के साथ आवेदन पर सुनवाई की जा सके। सीबीआई सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 31 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।