झारखंड : हत्‍याकांड के 21 साल बाद 3 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

बताया जा रहा है कि, अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों को पेश किया गया, जिन्‍होंने घटना के सही होने की पुष्टि की।

झारखंड : हत्‍याकांड के 21 साल बाद 3 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

साल 2002 में 20 हजार रूपये रंगदारी नहीं देने पर एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान को सुनने के बाद 3 आरोपितों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर तीनों को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

जानकारी के मुताबिक,  वर्ष 2002 में दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र के नोढिया गांव निवासी जय प्रकाश मंडल के भाई दिलीप कुमार मंडल ने मोहनपुर थाने में प्राथमिकी कराई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि 20 हजार रूपये रंगदारी नहीं देने पर आरोपितों ने उनके भाई को बुरी तरह से पीटा था। इलाज के दौरान उनके भाई की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा गांव निवासी ललित मंडल, सुजीत कुमार मंडल, बांझी गांव के अरविंद कुमार मंडल को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

प्रत्येक आरोपी पर एक लाख का जुर्माना 

बताया जा रहा है कि, अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों को पेश किया गया, जिन्‍होंने घटना के सही होने की पुष्टि की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी 12 गवाह पेश किये गये थे। परंतु कोर्ट में आखिरकार आरोपित दोषी पाए गए। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया गया है। 

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