मिशन शक्ति : अक्षय तृतीया पर ‘बाल विवाह’ रोकने के व्यापक प्रबंध
जिले में अक्षय तृतीया पर ‘बाल विवाह’ रोकने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर व्यापक प्रबंध किये गये हैं। टास्कफोर्स को सख्त निर्देश है कि ‘बाल विवाह’ के संभावित मामलों पर नजर रखे और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
मिशन शक्ति : अक्षय तृतीया पर ‘बाल विवाह’ रोकने के व्यापक प्रबंध
• जिलाधिकारी ने ‘टास्क फोर्स’ को किया अलर्ट
• हर हाल में बाल विवाह रोकने का निर्देश
वाराणसी, 29 अप्रैल 2022 -
जिले में अक्षय तृतीया पर ‘बाल विवाह’ रोकने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर व्यापक प्रबंध किये गये हैं। टास्कफोर्स को सख्त निर्देश है कि ‘बाल विवाह’ के संभावित मामलों पर नजर रखे और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस संबंध में सभी उपजिलाधिकारियों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल अधिकारियों (कमिश्नरेट/ग्रामीण), समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे इस बारे में अपने स्तर पर आवश्यक कदम उठाये और जनपद स्तर पर ‘बाल विवाह’ रोकने के लिए जनपद स्तर पर गठित टास्क फोेर्स की मदद से तत्काल कार्रवाई करें। साथ ही कहा है कि वह अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों, लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारियों, ग्रामप्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस बारे में सतर्क रहें और यदि कहीं बाल विवाह हो रहा हो या फिर होने की संभावना हो तो उसे हर हाल में रोकें।
उप निदेशक, महिला कल्याण /जिला प्रोबेशन अधिकारी अधिकारी प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अमल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में जागरुकता कार्यक्रम चलाये जा रहे है और लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि उनके संज्ञान में कहीं कोई बाल विवाह का मामला हो तो उसे फौरन संज्ञान में लाये ताकि कार्रवाई की जा सके। श्री त्रिपाठी ने बताया कि बालविवाह करना तो अपराध है ही इसमें सहयोग करना अथवा उसमें शामिल होना भी अपराध की श्रेणी में आता है। बाल विवाह करने वाले वर अथवा कन्या पक्ष के लोग तो इसमें दोषी माने ही जाएंगे विवाह में शामिल घराती-बाराती यहां तक कि टेंट, बिजली वाले और हलवाई भी बाल विवाह में सहयोग करने के आरोप में कार्रवाई की जद में आयेंगे। लिहाजा सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि संभावित बाल विवाह की सूचना दें।
इन नम्बरों पर दें सूचना - बाल संरक्षण अधिकारी निरूपमा सिंह ने बताया कि यदि आपके संज्ञान में बाल विवाह अथवा बाल विवाह की संभावना का कोई मामला आता है तो उसे 1098, 112. 181 पर दे सकते है। सूचना मिलते ही फौरन कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाल कल्याण समिति, वन स्टाप सेंटर, महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सूचना देकर बाल विवाह रोकने में मदद की जा सकती है।
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