अभियोजन की शानदार पैरवी पर हत्या रोपी को २९ साल पुराने मामले में मिला आजीवन कारावास

29 वर्ष पुराने चर्चित अजय यादव हत्याकांड में आया फैसला, अभियुक्त मुकेश सिंह को आजीवन सजा वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम / एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी अवनीश गौतम की अदालत ने 29 वर्ष पुराने चर्चित अजय यादव हत्याकांड में कुसुरना केराकत जौनपुर निवासी मुकेश सिंह को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्त मुकेश व अन्य आरोपियों ने सामान्य आश्य के साथ वादी अब्दुल कलाम के घर में आग्नेयास्त्रो के साथ घर में प्रवेश किया और जान से मारने की नियत से अजय यादव तथा नरेश यादव पर असलहे से फायर किया गया।

अभियोजन की शानदार पैरवी पर हत्या रोपी को २९ साल पुराने मामले में मिला आजीवन कारावास 
29 वर्ष पुराने चर्चित अजय यादव हत्याकांड में आया फैसला, अभियुक्त मुकेश सिंह को आजीवन सजा 

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम / एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी अवनीश गौतम की अदालत ने 29 वर्ष पुराने चर्चित अजय यादव हत्याकांड में कुसुरना केराकत जौनपुर निवासी मुकेश सिंह को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्त मुकेश व अन्य आरोपियों ने सामान्य आश्य के साथ वादी अब्दुल कलाम के घर में आग्नेयास्त्रो के साथ घर में प्रवेश किया और जान से मारने की नियत से अजय यादव तथा नरेश यादव पर असलहे से फायर किया गया। जिससे परिणामस्वरूप अजय यादव की मृत्यु हो गई।

अदालत में अभियुक्त मुकेश को जानलेवा हमले और हत्या के अभियोग में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर अभियुक्त की ओर से कहा कि वह गंभीर रूप से बिमार है लीवर सिरोसिस से पीड़ित हैं। न्यायालय में व्हीलचेयर पर आया है। ऐसे में उसे न्यूनतम दंड दिया जाये। जबकी डीजीसी फौजदारी ने कहा कि अभियुक्त ने आग्नेयास्त्र दिन दहाड़े हमला कर गंभीर अपराध किया हैं। ऐसे में उसे अधिकतम सजा दिया जाये। जिसमे न्यायलय ने अभियोजन की सभी दलीले मानते हुए  हत्यारोपी को आजीवन कारावासकी सजा सुनाते हुए  अर्थ दंड  भी   लगाया है | 

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