हरियाणा: नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक झड़पों के मामले में गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे एक दिन पहले बुधवार को नूंह जिला अदालत ने बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

हरियाणा: नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक झड़पों के मामले में गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे एक दिन पहले बुधवार को नूंह जिला अदालत ने बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

इससे पहले मंगलवार (15 अगस्त) को, सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू की शिकायत के जवाब में नूंह के सदर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बिट्टू बजरंगी उर्फ ​​राज कुमार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था।

एफआईआर में दावा किया गया है कि बजरंगी और उनके कई अज्ञात समर्थकों ने एएसपी कुंडू के नेतृत्व में एक पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी, जब उन्हें तलवार और त्रिशूल के साथ नलहर मंदिर की ओर यात्रा करते समय रोका गया। बजरंगी को सांप्रदायिक झड़पों से जुड़े एक अन्य मामले में हिंसा के दो दिन बाद फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जांच में शामिल होने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन पर भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने का आरोप लगाया गया था।

बिट्टू बजरंगी के खिलाफ FIR

बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 186 (एक लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 323 (चोट पहुंचाना), 332 (लोक सेवक को उसके काम से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), और 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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