मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से दर्ज हुआ मुकदमा
हत्या को आत्महत्या रूप देने का किया प्रयास
वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से पायल समेत राकेश प्रताप व पायल की माता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने को आदेशित किया। पीड़ित का पक्ष विद्वान अधिवक्ता शशि वर्मा ने रखा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मण्डुवाडीह थाना अन्तर्गत महेशपुर निवासी राजेन्द्र सिंह के पुत्र उपेन्द्र कुमार सिंह का विवाह प्रयागराज निवासिनी पायल के साथ हुआ था। आरोप है कि जुलाई माह में पायल ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति उपेन्द्र कुमार सिंह को कमरे में बन्द कर गला दबाकर हत्या कर दिया और इस कृत्य को आत्महत्या रूप देने का प्रयिस किया। इस सम्बन्ध में मृतक के पिता राजेन्द्र सिंह ने अधिवक्ता शशि वर्मा के द्वारा अन्तर्गत धारा 175 (3) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार-II की अदालत में प्रस्तुत किया गया। जिस पर विद्वान अधिवक्ता शशि वर्मा की दलील सुनने के पश्चात माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तीनों अभियुक्तों पायल समेत राकेश प्रताप व पायल की माता के विरुद्ध समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष मण्डुवाडीह को दिया है।
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