मानहानि का मामला: अपराध का दोषी नहीं, माफी मांगने का कोई इरादा नहीं: सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी

यह कहते हुए कि वह मानहानि के अपराध के दोषी नहीं हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उनका माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपने जवाब में राहुल ने कहा कि, वह "हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं।" और अगर उन्हें माफ़ी माँगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो वह ऐसा बहुत पहले ही कर चुके होते।"

मानहानि का मामला: अपराध का दोषी नहीं, माफी मांगने का कोई इरादा नहीं: सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी

यह कहते हुए कि वह मानहानि के अपराध के दोषी नहीं हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उनका माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपने जवाब में राहुल ने कहा कि, वह "हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं कि वह अपराध के लिए दोषी नहीं हैं।" और अगर उन्हें माफ़ी माँगनी होती और अपराध को कम करना होता, तो वह ऐसा बहुत पहले ही कर चुके होते।"

राहुल ने कहा कि, प्रतिवादी पूर्णेश मोदी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें विवादित भाषण देते हुए नहीं सुना था और उनका मामला महज आईएएनएस के एक लेख के व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के आधार पर दायर किया गया था। मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए। राहुल ने आगे कहा कि, मानहानि आईपीसी के तहत 22 अपराधों में से केवल एक है, जिसमें केवल साधारण कारावास का प्रावधान है और जहां तक ​​दोषसिद्धि पर रोक लगाने पर विचार की बात है तो यह अपने आप में एक असाधारण परिस्थिति है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “वे एक सांसद और विपक्ष के नेता हैं, और इसलिए उनके लिए सत्ता प्रतिष्ठान के आचरण और प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक था। मानहानि के इरादे का अंदाजा लगाने के लिए भाषण को पूरा पढ़ना जरूरी होगा। इसके अलावा प्रावधानों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि मानहानि एक गैर संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य अपराध है। क़ानून में प्रयुक्त भाषा के अनुसार अपराध समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। राहुल ने कहा, ''सांसद या विधायक होने के नाते अयोग्यता अपने आप में एक असाधारण परिस्थिति के रूप में अक्सर महत्वपूर्ण विचारणीय होती है, जैसा कि कुछ निर्णयों में माना गया है।

प्रतिवादी के इस तर्क पर कि मोदी लोगों का एक पहचान योग्य वर्ग है, जो उन्हें आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण 2 के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है, क्योंकि वह उस वर्ग का हिस्सा हैं, राहुल ने कहा कि पूर्णेश मोदी ने खुद अपने बयानों में असंगत संस्करण दिए हैं, उचित संदेह पैदा हो रहा है कि क्या मोदी उपनाम वाले लोगों को एक अलग, पहचान योग्य और एक सीमित वर्ग के रूप में पहचाना जा सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि प्रतिवादी ने कहा था कि वह मोदी समाज से है जबकि रिकॉर्ड पर कोई मोदी समाज या समुदाय स्थापित नहीं है।

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