बलिया में 31 मार्च तक 144 धारा लागू।
बलिया से बड़ी खबर -- बलिया में 31 मार्च तक 144 धारा लागू। बलिया में विभिन्न परीक्षाओं और त्योहारों की दृष्टिगत जिलाधिकारी ने 31 मार्च तक किया 144 धारा लागू।
बलिया से बड़ी खबर --
बलिया में 31 मार्च तक 144 धारा लागू।
बलिया में विभिन्न परीक्षाओं और त्योहारों की दृष्टिगत जिलाधिकारी ने 31 मार्च तक किया 144 धारा लागू।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार कराकर अनुपालन करें।
सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नही होंगे।
किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जलूस तथा धरना प्रदर्शन नही होगा।
परीक्षा के दौरान केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तथा परिसर में मोबाइल फोन,ब्लूटूथ व अन्य संचार संबंधित उपकरण आईटी उपकरण ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
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