नागरिकता अधिनियम भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019/सी. ए. ए. नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है और यह तीन निर्दिष्ट देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त समुदायों से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आया है

नागरिकता अधिनियम भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019/सी. ए. ए. नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है और यह तीन निर्दिष्ट देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त समुदायों से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आया है और यहां रह रहा है, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। सी. ए. ए. का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने हिंदू समकक्षों की तरह ही समान अधिकार हैं। इस अधिनियम के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

इसके अलावा, अधिनियम प्राकृतिककरण कानूनों को रद्द नहीं करता है। इसलिए, किसी भी विदेशी देश के मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों पर नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत भारतीय नागरिकता लेने पर कोई रोक नहीं है, जो प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के निर्वासन से भी संबंधित नहीं है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की यह चिंता कि सी. ए. ए. मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है।

सी. ए. ए. किसी भी मुसलमान को, जिसे इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए उपरोक्त इस्लामी देशों में प्रताड़ित किया जाता है, मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है। सी. ए. ए. के कई उद्देश्यों में से एक उद्देश् य अवैध प्रवासियों की आगे की आमद को रोकना है, जो करदाताओं के पैसे खा रहे हैं। इससे आने वाले समय में देश और उसकी आबादी को लाभ होगा। जबकि सी. ए. ए. तीन इस्लामी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को प्राकृतिककरण प्रक्रिया में एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, यह अन्य समुदायों को सामान्य शरण प्रक्रिया का लाभ उठाने से नहीं रोकता है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अधिनियम के प्रभावों को समझा है और विभिन्न मंचों से मुसलमानों से शांति और भाईचारे को बनाए रखने और सी. ए. ए. के बहाने विभाजनकारी ताकतों से दूर रहने की अपील की है।
सौजन्य से 

-काशीश वारसी,

अध्यक्ष, बतिया सूफी फाउंडेशन

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