दिल्ली: विपक्ष के वाकआउट के बीच दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में पास, अब राज्यसभा में होगा टकराव!
लोकसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023) को विस्तृत चर्चा के बाद गुरुवार (3 अगस्त) को पारित कर दिया। विधेयक पारित होने के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट किया। बसपा ने कहा कि, वह इस विधेयक पर किसी भी पक्ष के साथ नहीं है।
लोकसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023) को विस्तृत चर्चा के बाद गुरुवार (3 अगस्त) को पारित कर दिया। विधेयक पारित होने के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट किया। बसपा ने कहा कि, वह इस विधेयक पर किसी भी पक्ष के साथ नहीं है।
बिल पारित होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर विस्तार से बात की। विपक्षी नेताओं ने भी अपनी दलीलें रखीं और बिल का विरोध किया। उनकी बातों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, ''विपक्ष की प्राथमिकता अपना गठबंधन बचाना है। विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है...हर कोई एक राज्य के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कौन सा राज्य? दिल्ली एक राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है...संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है।”
इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विधेयक पर बात की और सरकार पर पलटवार किया। दोपहर में सदन को संबोधित करते हुए शाह ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की और कहा कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लोगों की सेवा करने का इरादा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि, कांग्रेस सहित विपक्ष गठबंधन के लिए 'आप' के साथ खड़ा है। गृह मंत्री ने विपक्ष से सिर्फ गठबंधन बनाने की राजनीति नहीं करने की अपील की और कहा कि उन्हें गठबंधन के बारे में नहीं बल्कि दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए।
उन्होंने कहा, ''मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि केवल चुनाव के लिए किसी पार्टी का समर्थन पाने के लिए अध्यादेश का समर्थन या विरोध न करें, ऐसी राजनीति नहीं की जानी चाहिए।'' नए गठबंधन बनाने के विभिन्न तरीके हैं। मैं विपक्षी सांसदों से अपील करता हूं कि वे दिल्ली के बारे में सोचें, गठबंधन के बारे में नहीं।”
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