रोड लाईट, बैंड पार्टियो, कैटरर्स आदि में किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा बाल/किशोर श्रमिको का नियोजन न किया जाय-सहायक श्रम आयुक्त
वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति से जनपद को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में बुधवार को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में गुरुवार को वाराणसी मांगलिक बैंड कलाकार समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कार्यालय अपर श्रमायुक्त वाराणसी में सम्पन्न हुई।
रोड लाईट, बैंड पार्टियो, कैटरर्स आदि में किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा बाल/किशोर श्रमिको का नियोजन न किया जाय-सहायक श्रम आयुक्त
वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति से जनपद को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में बुधवार को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में गुरुवार को वाराणसी मांगलिक बैंड कलाकार समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कार्यालय अपर श्रमायुक्त वाराणसी में सम्पन्न हुई।
बैठक में सहायक श्रम आयुक्त द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जनपद वाराणसी में 18 वर्ष से कम आयु के बाल/ किशोर श्रमिको का नियोजन पूर्णतः निषिद्ध किया जाना है यदि किसी रोड लाईट, बैड पार्टियों या कैटरिंग में 18 वर्ष से कम आयु के बाल/किशोर श्रमिक नियोजित पाये जायेगें, तो उनके नियोजको के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अपनायी जायेगी। उक्त हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में लगातार अभियान चलाकर रोड लाईट, बैंड पार्टियो, कैटरर्स आदि पर 18 वर्ष से कम आयु के बाल/किशोर श्रमिको का नियोजन पूर्णत निषिद्व कराये। रोड लाईट, बैंड पार्टियो, कैटरर्स आदि पर किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा बाल/किशोर श्रमिको का नियोजन नहीं किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का सभी नियोजक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
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