उत्तराखंड : राज्य सरकार ने दी चार नदियों में अगले पांच वर्षो तक खनन की अनुमति
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुमाऊं क्षेत्र की चार नदियों गौला, कोसी, दाबका और शारदा में खनन की अनुमति पहले ही दे दी गयी थी। अब राज्य सरकार की तरफ से भी विधिवत रूप से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार नैनीताल जिले के तराई पूर्व वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में गौला नदी में 1473 हेक्टेयर में शर्तों के साथ खनन की अनुमति दी गई है इसके अलावा रामनगर वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में दाबका नदी 112 हेक्टेयर उप खनिज चुगान की अनुमति दी गई है।इसके साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में कोसी नदी में 181 हेक्टेयर और चंपावत जिले में आने वाले हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित शारदा नदी में 384.89 हेक्टेयर उप खनिज चुगान की अनुमति दी गई है।
गौरतलब है की इस विषय में पिछले महीने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर अगले पांच वर्ष के लिए अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था। इन नदियों में खनन की अनुमति की समय सीमा बीती 28 फरवरी को समाप्त हो गई थी। इस विषय में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आरके सुधांशु ने बताया कि केंद्र की अनुमति के बाद उत्तराखंड वन विकास निगम को राज्य सरकार की ओर से भी खनन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे अवैध खनन की रोकथाम के साथ ही राजस्व की प्राप्ति होगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
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