actress akanksha dubey case : मां मधु दुबे ने 164 सीआरपीसी के तहत बयान कराने को पुलिस कमिश्नर को भेजा पत्र

भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री स्व. आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर वादिनी समेत अन्य गवाहों का 164 सीआरपीसी के तहत बयान कराने का आदेश विवेचक को देने की मांग की है।
गौरतलब है कि 25 मार्च की रात सारनाथ के होटल के कमरे में अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालात में फांसी पर लटकी लाश मिली थी। इस मामले में आकांक्षा की मां ने सारनाथ थाने में आजमगढ़ निवासी भोजपुरी गायक समर उर्फ समरजीत सिंह व उसके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में दोनों आरोपित अभी जेल में हैं। हालांकि मधु दुबे पुलिस पर घटना के दूसरे दिन ही हीलाहवाली का आरोप लगाती रही हैं। उनके अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी भी लगातार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। फिलहाल आकांक्षा की मां मधु दुबे ने पुलिस कमिश्नर को दिये प्रार्थना पत्र में कहा है कि मैने अपने अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी के माध्यम से 26 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचना की थी कि विवेचक को निर्देशित करें कि प्रार्थिनी/वादिनी व अन्य गवाहों का 164 सीआरपीसी का बयान न्यायालय में कराकर निष्पक्ष विवेचना करें।
इस पर न्यायालय ने आदेशित किया था कि प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में सम्बंधित विवेचक नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। बावजूद इसके विवेचक द्वारा प्रभाव व प्रलोभन में आकर अभियुक्त को हितबद्ध लाभ पहुंचाने की गरज से आज तक कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष वादिनी व अन्य गवाहों के 164 सीआरपीसी के तहत बयान कराये जाने हेतु प्रस्तुत नही किया गया। इस बाबत प्रार्थिनी ने पुनः दो मई को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि सम्बंधित विवेचक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आख्या पेश करें। न्यायालय के आदेश के बाद भी विवेचक क्रियान्वित नही किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में उचित दिशा निर्देश व आदेश दिया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक हैं।
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