दरोगा समेत दस के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

varanasi liveupweb । मकान के कब्ज़े के विवाद को लेकर घर में घुसकर महिला से मारपीट व छेड़खानी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र सिंह की अदालत ने दरोगा

दरोगा समेत दस के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

varanasi liveupweb । मकान के कब्ज़े के विवाद को लेकर घर में घुसकर महिला से मारपीट व छेड़खानी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र सिंह की अदालत ने दरोगा समेत दस लोगों के खिलाफ़ चौक थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

फेफना बलिया निवासिनी वादिनी ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर चौक स्थित आदिविशेश्वर घर पर एसआई हरिशंकर राय उनकी पत्नि शिक्षिका आशा राय पुत्र अभिलाष राय, शिक्षक पुत्र अभिषेक राय, भाई सिपाही ब्रह्मशंकर राय उनकी अर्चना राय, शिवशंकर राय, रेनू राय, भारतभूषण राय, असरफा राय एक राय होकर 24 दिसंबर 2021 को घर में घुस आये।

गाली-गलौज देतें हुए पति व ससुर को लाठी डंडा व कुदाल से मारे-पीटे जब उसके विरोध किया तो उसकी साड़ी फाड़ दिये और अश्लील हरकत करने लगे। इस मामले में चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद 13 मार्च 2022 को पुनः दरोगा हरिशंकर राय घर में घुस आये और उसके पति व ससुर को बयान न बदलने व घर खाली करने की धमकी देते हुए मारे पीटे लगे। जब उसने विरोध किया तो पुनः अश्लील हरकत करते हुए। जान से मारने की धमकी देने लगे। शोर सुनक जब आसपास के लोग जुटने लगे तो वह लोग वहां से भाग निकले।

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