Politics: मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब उच्च न्यायालय में करेंगे अपील!

राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगेगी या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर.पी. मोगेरा ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को उपस्थित नहीं होने की अनुमति दी।

Politics: मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब उच्च न्यायालय में करेंगे अपील!

मानहानि मामले में सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी को इस मामले में सूरत की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी और इस फैसले के बाद उनकी संसदीय सीट भी रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी ने कोर्ट से मिली सजा से राहत देने की अपील की थी। राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक लगेगी या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर.पी. मोगेरा ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को उपस्थित नहीं होने की अनुमति दी।

दोनों पक्षों की दलीलें पूर्ण 

सजा पर रोक लगाने की अपील पर सुनवाई से पहले अभियोजन पक्ष की ओर से क्रॉस अपील दायर की गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गईं। दलीलें खत्म होने के बाद कोर्ट ने 20 तारीख को फैसला सुनाने की बात कही थी। 

दिल्ली से कोई कानूनी टीम या नेता नहीं आएगा

मीडिया रिपोर्ट्स एक अनुसार, मानहानि के मामले में राहुल गांधी के दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की दिल्ली की कानूनी टीम हरकत में आ गई है। साथ ही केंद्रीय नेताओं से लेकर राज्य के नेता भी मौजूद रहे। लेकिन आज जब फैसला सुनाया जाएगा तो दिल्ली का कोई कानूनी दल या क्षेत्र का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं होगा। जो भी फैसला आएगा राहुल गांधी के सूरत के वकील को मिलेगा। बता दें कि, साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली में कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था।

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