Politics: "मोदी सरनेम" मामले में आज गुजरात HC में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई, सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की "मोदी सरनेम" पर टिप्पणी को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

Politics: "मोदी सरनेम" मामले में आज गुजरात HC में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई, सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

गुजरात उच्च न्यायालय आज शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करेगा। जिसमें सूरत सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की "मोदी सरनेम" पर टिप्पणी को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक 29 अप्रैल (शनिवार) को सुनवाई करेंगे, उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित वाद सूची में कहा गया है। 26 अप्रैल को, जब गांधी के वकील पी एस चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष मामले का उल्लेख किया, तो उन्होंने "मेरे सामने नहीं" कहकर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 

राहुल गांधी का संसद सदस्य भी रद्द

राहुल गांधी को उनकी "मोदी सरनेम" टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराया था। फैसले के बाद, 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराई थी मानहानि की शिकायत 

राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी के साथ सूरत की सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 20 अप्रैल को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की एक अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने अपने बयान से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।

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