UP: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण के खिलाफ विध्वंस अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।

UP: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण के खिलाफ विध्वंस अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।
 
पीठ ने कहा, विषय परिसर के संबंध में 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति रहने दें। एक सप्ताह के बाद सूची बनाएं। याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है. 70-80 घर बचे हैं। सारी बात निष्फल हो जायेगी। याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष दो बार उल्लेख किया गया था। सीजेआई ने कहा कि विध्वंस के खिलाफ याचिका निचली अदालत में लंबित है और अधिकारियों को विध्वंस करने से रोकने वाला कोई आदेश अभी तक पारित नहीं किया गया है।
 
वर्तमान याचिका में विध्वंस अभियान पर रोक लगाने की मांग की गई है, जो निचली अदालत के समक्ष एक याचिका का विषय है जब तक कि रोक के लिए अंतरिम आवेदन पर फैसला नहीं हो जाता। याचिकाकर्ता के अनुसार, उस तारीख पर विध्वंस की कार्रवाई आगे बढ़ाने की रेलवे की कार्रवाई अवैध है जब रोक के लिए अंतरिम आवेदन सुनवाई के लिए तय किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि, उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है और वे 100 वर्षों से अधिक समय से इस स्थान पर रह रहे हैं।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow